मॉब लिंचिंग मामले में 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
हापुड़ । उत्तरप्रदेश की हापुड़ की अदालत ने साल 2018 में हुई मॉब लिंचिंग मामले में 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हापुड़ में गौकशी की झूठी अफवाह से उपजी इस घटना में 45 वर्षीय कासिम की हत्या कर दी गई थी, जबकि उसका 62 वर्षीय भाई समयद्दीन भीड़ के हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था।
इस अपराध में शामिल सभी 10 आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 149, 307, 147, 148 और 153ए सहित विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया है। अदालत ने कड़ी सजा सुनाते हुए सभी दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 59-59 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
हापुड़ जिले के पिलखुवा थाना अंतर्गत ग्राम बझेड़ा में 2018 में गौहत्या की झूठी अफवाह पर कासिम और उसके भाई समयद्दीन पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मॉब लिंचिंग में कासिम की मौत हो गई थी, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हुआ था।
एडीजीसी विजय चौहान ने बताया कि हापुड़ की एडीजे प्रथम/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए मॉब लिंचिंग के 10 आरोपियों को 59-59 हजार रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
IND vs PAK T20 World Cup 2025: बारिश के खतरे के बीच महामुकाबला
‘जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उसमें बैठा है एक गुंडा’, नई बन रही सड़क पर फॉर्च्यूनर दौड़ाने वाले SP नेता पर BJP का हमला
वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुआ ‘बैटल ऑफ गलवां’ का रोमांटिक गाना, सलमान और चित्रांगदा की दिखी खूबसूरत केमिस्ट्री
उड़ान से पहले हड़कंप, टॉयलेट में मिला धमकी भरा नोट
‘शाहरुख मुझसे बेहतर एक्टर’, हॉलीवुड स्टार जेसन मोमोआ ने की किंग खान की तारीफ; पहली मुलाकात को किया याद