पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने गुरुवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास हसन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। पिछले महीने इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान 69 वर्षीय इमरान खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी। गिल को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

आतंकवाद विरोधी अदालत ने 25 अगस्त को पीटीआई प्रमुख को 1 सितंबर तक 100,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। खान ने पिछले हफ्ते महिला न्यायाधीश के खिलाफ अपनी विवादास्पद टिप्पणी वापस लेने की इच्छा दिखाई, लेकिन माफी मांगने से इनकार कर दिया।