अभी तक नहीं मिली वोटर स्लिप तो ऐसे चेक करें अपना नाम और पोलिंग बूथ
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जय प्रकाश 
 

Bhopal.   मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर वोटिंग के लिए अब महज एक दिन बचा है। इस चुनाव में 17 नवंबर को वोट डालने के लिए यदि आपके क्षेत्र के बीएलओ ने आपके घर पर अभी तक मतदाता पर्ची (वोटर स्लिप) नहीं पहुंचाई है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आपको कुछ आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आप घर बैठे ही जान सकते हैं कि वोट डालने के लिए आपको किस पोलिंग बूथ पर जाना है। वोटर लिस्ट में आपका नाम कितने क्रमांक पर दर्ज है। आइए जानते हैं।

इन वेबसाइट या एप से हासिल करें जानकारी 

वोटर लिस्ट में अपना नाम और पोलिंग बूथ की जानकारी हासिल करने के लिए आप मुख्य चुनाव अधिकारी मध्य प्रदेश की वेबसाइट (https://ceomadhyapradesh.nic.in/), केंद्रीय चुनाव आयोग की वेबसाइट (https://Electoralsearch.in) पर सर्च कर सकते हैं। यदि आप इन दो  वेबसाइट के जरिए अपना नाम नहीं खोज पाते हैं तो आप अपने स्मार्ट फोन पर केंद्रीय चुनाव आयोग (CEC) के मोबाइल ऐप (Voter helpline app) गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर बेहद आसानी से चाही गई जानकारी हासिल कर सकते हैं।
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   1. पहला तरीका यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर नहीं है-

•    अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करने के लिए आप https://Electoralsearch.in पर लॉगइन करें। सीधे लिंक पर क्लिक करके भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। 
•    यहां आप अपना नाम, पिता या पति का नाम, लिंग और उम्र भरिए।
•    इस कॉलम के ठीक नीचे राज्य, जिला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनिए।
•    सबसे अंत में दिए गए कोड को भरिए और फिर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करिए।
•    यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा तो वह स्क्रीन पर सामने आ जाएगा।
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2. दूसरा तरीका यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर है- 

•    यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर है तो इससे भी आप अपना नाम वोटर लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। 
•    इसके लिए आपको https://Electoralsearch.in पर लॉगइन करना होगा।
•    वेबसाइट के टॉप पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला विवरण द्वारा खोजें और दूसरा पहचान पत्र क्रमांक द्वारा खोजें।
•    आपको दूसरा ऑप्शन यानी पहचान पत्र क्रमांक द्वारा खोजें पर क्लिक करना होगा।
•    जैसे ही आप इस ऑप्शन पर जाएंगे आपके सामने तीन कॉलम होंगे।
•    पहले में आप मतदाता पहचान पत्र संख्या डालिए।
•    दूसरे कॉलम में आप अपने राज्य का नाम डालिए।
•    तीसरे कॉलम में नीचे दिए गए कोड को टाइप करिए और फिर अंतिम में सर्च ऑप्शन पर क्लिक करिए।
•    अगर आपका नाम मतदाता सूची में होगा तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। 

3.तीसरा तरीका इस लिंक पर जाकर डाउनलोड करें मतदाता पर्ची

राजधानी भोपाल के जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 15 नवंबर की शाम तक करीब 80 फीसदी से ज्यादा वोटर स्लिप का वितरण किए जाने का दावा किया है। लेकिन इस दावे के बाद भी आप उन वोटर में शामिल हैं जिनके घऱ अभी तक मतदाता सूची नहीं पहुंची है तो आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश की वेबसाइट https://ceomadhyapradesh.nic.in/ पर अपने इपिक नंबर के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम और पोलिंग बूथ की जानकारी ले सकते हैं।    

4. चौथा तरीका हेल्पलाइन एप के जरिए-  

•    यदि आप वेबसाइट के जरिए अपना नाम नहीं खोज पा रहे हैं तो आप चुनाव आयोग के मोबाइल ऐप का यूज कर सकते हैं।
•    इसके लिए ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वोटर हेल्पलाइन ऐप (Voter helpline app) डाउनलोड करिए।
•    यहां आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे।
•    पहला आप वोटर आईडी कार्ड में दिए गए बार कोड को स्कैन करके अपना नाम चेक कर सकते हैं।
•    दूसरा आप नाम, पिता या पति का नाम, आयु, लिंग, राज्य, जनपद, विधानसभा क्षेत्र की जानकारी भरकर अपना नाम देख सकते हैं।
•    तीसरा आप वोटर आईडी क्रमांक से पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं।
•    इस ऐप पर आपको वोटर रजिस्ट्रेशन, शिकायत, ईवीएम की जानकारी, चुनाव और चुनाव परिणामों की भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। 
फिर भी नाम न मिला तो अपनाएं ये तरीका
अगर ऊपर दिए गए तीन तरीकों को अपनाने के बाद भी आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो आप निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1800111950 या 1950 पर बात कर सकते हैं।

5. ऐसे डाउनलोड करें वोटर आईकार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले आप https://ceomadhyapradesh.nic.in/ लिंक पर जाएं।
स्टेप 2: ‘ई-ईपीआईसी डाउनलोड’ विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और दिया गया कैप्चा दर्ज करके ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें।
स्टेप 4: एक बार लॉग इन करने के बाद, आप अपना मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक वन-टाइम पासवर्ड यानि ओटीपी आएगा। वैरिफाई करने के लिए ओटीपी दर्ज करें।
स्टेप 5: इसके बाद आप अपना वोटर आईडी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

जरूरी नहीं है वोटर कार्ड

आपको बता दें कि नियमानुसार यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो इसके लिए पर्ची या वोटर कार्ड अनिवार्य नहीं है। आयोग ने इसके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य किया है। इसमें आधार, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज को ले जाकर मतदान किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र, राज्य सरकार,पीएसयू सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी मान्य हैं।