घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर खाद्य विभाग की कार्यवाही
महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार खाद्य विभाग की संयुक्त जांच दल द्वारा बुधवार को विकासखंड बसना अंतर्गत ग्राम अंसुला में पिलानिया स्टोर्स की जांच की गई। जांच में पिलानिया स्टोर्स के संचालक राजकुमार अग्रवाल द्वारा अपने किराना स्टोर में घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध रूप से भण्डारण किये जाने के कारण द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किये जाने के कारण 47 नग घरेलू गैस सिलेंडर, जिसमें से 14.2 किग्रा. का 43 नग भरे हुए एवं 2 नग खाली तथा 5 किग्रा. के 2 नग खाली सिलेंडर की जप्ती की कार्यवाही की गई तथा उक्त घरेलू गैस सिलेंडर को गैस एजेंसी पिथौरा की सुपुर्दगी में दिया गया है।
इसी प्रकार एक अन्य जांच में खाद्य एवं आबकारी विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा विकासखंड बसना अंतर्गत अंतरा परिसरार अंसुला नाला, ग्राम पंचायत अंसुला में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का महुआ शराब बनाने में उपयोग करते हुए पाया गया। मौके पर 7 नग घरेलू गैस सिलेंडर, जिसमें 1 नग भरा हुआ, 1 नग खाली, 5 नग आधा भरा हुआ, 5 नग रेगुलेटर, 5 नग एकल बर्नर चूल्हा, 4 हॉस पाईप तथा 9 नग गंजा बर्तन जप्त किया गया। जप्त गैस सिलेंडर को गैस एजेंसी पिथौरा की सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त जांच एवं जप्ती की कार्यवाही हरीश सोनेश्वरी, सहायक खाद्य अधिकारी, अनुविभाग-सरायपाली, अविनाश दुबे, खाद्य निरीक्षक, विकासखंड-सरायपाली तथा विवेक कुमार, खाद्य निरीक्षक, विकासखंड पिथौरा एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया।
CISF Constable Recruitment Dispute: Supreme Court Dismisses Central Government's Petition
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