आफताब पूनावाला ने 'गलत तरीके से' लगाई गई अपनी जमानत याचिका वापस ली
नई दिल्ली| श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड का आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने गुरुवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में गलत तरीके से दायर जमानत याचिका वापस ले ली। 17 दिसंबर को उसने कहा था कि उसने 'वकालतनामा' पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जमानत अर्जी दाखिल करने के बारे में नहीं जानता था।
हालांकि, जब अदालत ने उससे पूछा कि क्या जमानत याचिका लंबित होनी चाहिए, तो पूनावाला ने कहा, "मैं चाहूंगा कि वकील मुझसे बात करें और फिर जमानत याचिका वापस ले लें।"
उसने 16 दिसंबर को जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी।
अदालत ने नौ दिसंबर को पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। उसे 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।
सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि महरौली के जंगल में बरामद हड्डियों से निकाले गए डीएनए के उसके पिता के नमूनों से मेल खाने के बाद हत्या की क्रूरता की आधिकारिक पुष्टि हुई है।
विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा ने कहा था कि पुलिस को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से डीएनए परीक्षण रिपोर्ट और एफएसएल, रोहिणी से पॉलीग्राफ परीक्षण प्राप्त हुआ है।
हालांकि, उन्होंने वाल्कर की मृत्यु की आधिकारिक घोषणा करने से परहेज किया क्योंकि तीसरी, नार्को-टेस्ट रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है।
पूनावाला का पोस्ट-नार्को टेस्ट भी 2 दिसंबर को संपन्न हुआ था। एफएसएल अधिकारियों द्वारा तिहाड़ जेल के अंदर उसका परीक्षण किया गया था।
पूनावाला की पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट बुधवार को फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) ने पुलिस को सौंपी।
मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीमों ने 13 हड्डी के टुकड़े बरामद किए थे, जब आरोपी ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और उन्हें जंगल में फेंक दिया था।
छतरपुर घर के बाथरूम और रसोई से भी रक्त के नमूने बरामद किए गए, जहां पूनावाला और वाल्कर दोनों 15 मई को शिफ्ट हुए थे।
हड्डी के नमूने डीएनए जांच के लिए सीएफएसएल भेजे गए थे।
वाल्कर और पूनावाला की मुलाकात 2018 में डेटिंग ऐप 'बम्बल' के जरिए हुई थी। वे 8 मई को दिल्ली आए थे।
18 मई को, आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी, उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और 18 दिनों की अवधि में उन्हें विभिन्न स्थानों पर फेंक दिया था।