सरकारी स्कूल में गुरु-शिष्य परंपरा पर दाग, छात्रा और महिला सहकर्मी से छेड़छाड़ में 2 शिक्षक निलंबित
Bilaspur: बिलासपुर जिले में शिक्षा विभाग ने दो शिक्षकों के अनैतिक और अशालीन कृत्यों को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की है। एक ओर जहां छात्रा के साथ अमर्यादित व्यवहार करने वाले व्याख्याता को निलंबित किया गया है, वहीं दूसरी ओर महिला सहकर्मी से छेड़छाड़ और उत्पीड़न करने वाले प्रधान पाठक पर निलंबन की गाज गिरी है।
तखतपुर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खरगहना में पदस्थ व्याख्याता कल्याण कुमार भोई को कक्षा 11वीं की छात्रा से अनैतिक कृत्य करते हुए पकड़ा गया। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर थाना कोटा में उनके विरुद्ध पॉक्सो एक्ट एवं धारा 74 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, 29 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद वे न्यायिक रिमांड पर चले गए। ऐसे में उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबित कर उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय तखतपुर निर्धारित किया गया है।
महिला कर्मी से छेड़छाड़, धूमा का हेडमास्टर निलंबित
कोटा विकासखंड के शासकीय कन्या प्राथमिक शाला धूमा में पदस्थ प्रधान पाठक मनोज कुमार अनंत के विरुद्ध महिला सहकर्मी ने छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की थी। दो जाँच समितियों ने आरोपों को सत्य पाया, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय शासकीय हाई स्कूल तेंदुआ में अटैच किया गया है। दोनों मामलों में निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
विदेश नीति में बदलाव! Subrahmanyam Jaishankar का आर्थिक कूटनीति पर जोर
बंगाल-असम पर Bharatiya Janata Party का फोकस, Amit Shah और JP Nadda बने पर्यवेक्षक
IPL 2026 वीडियो में दिखा कोहली का दर्द और सम्मान
पितृत्व ने बदली KL Rahul की जिंदगी, बोले- अब सब कुछ खास
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पत्थलगांव – कुनकुरी सड़क मरम्मत में आई तेजी