केंद्र सरकार की तरफ से नया व‍ित्‍तीय वर्ष शुरू होने से पहले बड़ी राहत दी गई है. दुर्लभ रोगों के उपचार के में इस्‍तेमाल होने वाली सभी इम्‍पोर्टेड दवा और खाद्य सामग्रियों को कस्‍टम ड्यूटी से पूरी छूट दे दी है. यह छूट 1 अप्रैल 2023 से प्रभाव में आएगी. सरकार ने अलग-अलग प्रकार के कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होने वाले पेमब्रोलीजूमाब (Keytruda) से भी कस्‍टम ड्यूटी को हटाने का फैसला क‍िया है. दवाओं पर आमतौर पर कम से कम 10 प्रतिशत कस्‍टम ड्यूटी लगती है.

खाद्य सामग्रियों को भी कस्‍टम ड्यूटी से छूट

स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी या डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ट्रीटमेंट के लिए निर्धारित दवाओं के लिए छूट पहले से दी जाती है. लेकिन सरकार को ऐसे कई प्रतिवेदन मिल रहे थे, जिनमें अन्य दुर्लभ रोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और औषधियों के लिए सीमा शुल्क में राहत का अनुरोध किया गया था. इन रोगों के उपचार के लिये दवाएं या विशेष खाद्य सामग्रियां बहुत महंगी हैं तथा उन्हें आयात करने की जरूरत होती है.